छत्तीसगढ़: नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, 31 दिसंबर को घोषित होगी चुनाव तिथियां
रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव का चुनावी बिगुल बजने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग 31 दिसंबर को चुनाव की तिथियों की घोषणा करेगा। इससे पहले, 30 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण होगा। अगर 31 दिसंबर तक चुनाव कार्यक्रम का ऐलान नहीं हुआ, तो चुनाव प्रक्रिया एक महीने के लिए टलने की संभावना है, क्योंकि 1 जनवरी से नई मतदाता सूची पर काम शुरू हो जाएगा।
चुनाव की तैयारियों को देखते हुए राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने चुनाव के संदर्भ में 14 पृष्ठ की गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
आचार संहिता के तहत प्रमुख निर्देश:
- सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निर्देश:
- कलेक्टर की अनुमति के बिना अवकाश स्वीकृत नहीं होगा।
- चुनाव की घोषणा के बाद नियुक्ति और स्थानांतरण पर रोक लग जाएगी।
- मंत्रियों के लिए दिशा-निर्देश:
- मंत्री कोई नई घोषणाएं, भूमिपूजन या उद्घाटन कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे।
- निजी दौरों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
- रेस्ट हाउस या सर्किट हाउस में केवल सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की अनुमति होगी।
चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू:
चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। इसके तहत सरकारी योजनाओं के प्रचार पर रोक लग जाएगी और राजनीतिक दलों के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।