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सुप्रीम कोर्ट बोला-गड़बड़ी के बावजूद कैंडिडेट को बाहर नहीं किया:बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर कहा- दाल में कुछ काला है
दिल्ली , बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जब राज्य सरकार को सिलेक्शन में गड़बड़ी का पता चल चुका था, तो शिक्षकों की अतिरिक्त पद पर नियुक्ति क्यों की गई।
दरअसल, 2016 में पश्चिम बंगाल के स्कूल सेवा आयोग में शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को राज्य सरकार और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी थी।
इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को हटाए गए शिक्षकों के खिलाफ CBI जांच से रोक लगा दी थी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी।