छत्तीसगढ़

मासूम के मौत के बाद जागे जिम्मेदार, चायनीज मांझा बेचने वाले और 4 पर एफआईआर

रायपुर: टिकरापारा थाना क्षेत्र के पचपेढ़ी नाका इलाके में नायलॉन मांझे की वजह से सात वर्षीय बालक पुष्कर साहू (पिता फुलेश साहू) की गला कटने से दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने नायलॉन मांझा बेचने वाले चार विक्रेताओं के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत मामला दर्ज किया है।

तेलीबांधा और टिकरापारा पुलिस ने दो-दो प्रकरण दर्ज किए हैं। हालांकि, कार्रवाई को लेकर दोनों थानों में भिन्नता देखी गई है। तेलीबांधा पुलिस ने दोनों आरोपियों को शपथपत्र लेकर जमानत दे दी, जबकि टिकरापारा पुलिस ने अपने क्षेत्र के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

इस घटना ने क्षेत्र में नायलॉन मांझा बिक्री पर लगाम लगाने की मांग को तेज कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

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